
The Aman Times
उत्तराखंड ब्यूरो _
रोड कटिंग में मनमानी पड़ी भारी, पिटकुल पर प्रशासन का बड़ा एक्शन
XEN व ठेकेदार पर संगीन धाराओं में मुकदमा, अनुमति निरस्त, मशीनरी जब्त
देहरादून से खबर हैं _
रोड कटिंग कार्य में तय मानकों और शर्तों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पिटकुल) की अनुमति निरस्त कर दी है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर पिटकुल के कार्यों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है, साथ ही संबंधित अधिशासी अभियंता (XEN) एवं ठेकेदार के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

एलआईसी बिल्डिंग के समीप विद्युत केबल को भूमिगत करने के दौरान की जा रही लापरवाह रोड कटिंग से आए दिन आमजन के चोटिल होने की शिकायतें मिल रही थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

उप जिलाधिकारी (न्याय) कुमकुम जोशी के नेतृत्व में गठित जिला प्रशासन की क्यूआरटी टीम ने आईएसबीटी क्रॉसिंग एवं सहारनपुर रोड, माजरा क्षेत्र में निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि रोड कटिंग कार्य अनुमति में निर्धारित समय एवं शर्तों के विपरीत किया जा रहा था, जिससे यातायात बाधित हुआ और आमजन को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।

जानकारी के अनुसार, पिटकुल द्वारा 135 केवी आराघर सब-स्टेशन से निर्माणाधीन 132 केवी माजरा-लालतप्पड़ लाइन को भूमिगत केबल के माध्यम से बिछाने के लिए कुल 1996 मीटर लंबाई (5 रोड क्रॉसिंग सहित) रोड कटिंग की अनुमति मांगी गई थी। परियोजना समन्वय समिति की बैठक के बाद 01 जनवरी 2026 को शर्तों के साथ 16 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक, रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कार्य की अनुमति दी गई थी।

निरीक्षण में अनुमति की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर जिला प्रशासन ने अग्रिम आदेशों तक रोड कटिंग कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही पिटकुल को निर्देशित किया गया है कि सभी प्रभावित स्थलों पर तत्काल भरान कर सड़क को पूर्व स्थिति में बहाल किया जाए। निर्देशों की अवहेलना पर और कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि
“शहर की सड़कों, यातायात व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।



