
The Aman Times
उत्तराखंड ब्यूरो _
उत्तराखंड में ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित, 71.33 लाख मतदाताओं के नाम शामिल
14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे-आपत्तियां दर्ज करने का अवसर, 15 सितंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
देहरादून/उत्तराखंड_
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के प्रथम चरण के पूरा होने के बाद मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान की जानकारी अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में दी।
उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में प्रदेश के 71,33,785 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। यह पुनरीक्षण 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर किया गया है। 8 जून से 7 जुलाई तक गणना पत्रों के वितरण एवं डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा किया गया।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 11,733 से 12,543 हो गई है। आयोग ने 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को फॉर्म-6, 7 एवं 8 के माध्यम से दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया है। इनका निस्तारण 14 जुलाई से 11 सितंबर तक किया जाएगा और 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट सूची में शामिल लगभग 19 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां पाई गई हैं। ऐसे मामलों में संबंधित ईआरओ/एईआरओ द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे। सुनवाई के लिए न्याय पंचायत स्तर पर क्लस्टर कैंप लगाए जाएंगे, जबकि मैदानी क्षेत्रों में तहसील, नगर निगम, नगर पंचायत और वार्ड स्तर पर भी विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।
जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। आवेदन संबंधित बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन या ECINet ऐप के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है। वहीं फॉर्म-7 से नाम हटाने और फॉर्म-8 से नाम में संशोधन कराया जा सकता है। वर्तमान में फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के साथ एनेक्सर-4 संलग्न करना अनिवार्य किया गया है।
निर्वाचन आयोग ने पहचान एवं पात्रता के लिए पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि/मकान आवंटन पत्र, सरकारी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश सहित कुल 12 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य घोषित किया है।



