Cabinet meeting held under the chairmanship of CM Dhami, 8 proposals approved, special assembly session to be organized on State Place Day.
सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, 8 प्रस्ताव पर लगी मुहर, राज्य स्थान दिवस पर विशेष विधानसभा सत्र का होगा आयोजन।

The Aman Times
उत्तराखंड ब्यूरो _
सोमवार को उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ।
बैठक में कुछ 8 प्रस्ताव आए जिन पर चर्चा के बाद उन्हें पास किया गया।
कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी सचिव गृह श्री शैलेश बगौली ने मीडिया को दी।
उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 के संशोधन को मंजूरी दी।

सुपरवाइजर सेवा नियमावली के अंतर्गत सुपरवाइजर के पदों पर 50% सीधी भर्ती से एवं 40% आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं शेष 10% मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति से भरे जाते थे। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार राज्य के समस्त मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत किया जाना है।
ऐसे में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से सुपरवाइजर पद पर होने वाले पदोन्नति के 10% कोटा को भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति कोटे में शामिल करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति कोटे को 40% से बढ़ाकर 50% किया गया है।
रायपुर एवं उसके समीप क्षेत्रों के अंतर्गत जहां विधानसभा परिसर प्रस्तावित है, उस क्षेत्र को फ्रिज जोन बनाया गया था। अब कैबिनेट ने फ्रिज जोन में आंशिक संशोधन करते हुए इन क्षेत्रों में छोटे घरों (लो डेंसिटी हाउसों) और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दी है। जिसके मानक आवास विकास विभाग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की सेवा नियमावली में संशोधन की कैबिनेट ने दी मंजूरी। अब स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के 5 साल की संतोषजनक सेवा के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने सेवाकाल में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण को अनुमति दी जाएगी।
नए स्थान में जाने पर अपने नए जनपद के कैडर के अंतर्गत यह सबसे जूनियर होंगे। इसके अलावा रिक्त पद उपलब्ध होने पर पहाड़ से पहाड़ में एवं मैदानी जनपदों से पर्वतीय जनपदों में स्थानांतरण किया जा सकेगा, जिसके लिए मानक विभाग द्वारा तैयार किए जाएंगे।

समान नागरिक संहिता के अंतर्गत होने वाले ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी। यूसीसी में पंजीकरण हेतु आधार कार्ड की व्यवस्था रखी गई है। क्योंकि उत्तराखण्ड प्रदेश में नेपाली, भूटानी एवं तिब्बती मूल के लोगों से भी शादी होती है।
ऐसे में आधार के अलावा अब नेपाल, भूटान के नागरिकों हेतु नेपाली एवं भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र, एवं 182 दिनों से अधिक के प्रवास के लिए भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाणपत्र एवं तिब्बती मूल के व्यक्तियों के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र को अनुमन्य किया जाएगा।
कैबिनेट द्वारा राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की नियमावली में संशोधन का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में विचलन के माध्यम से विधानसभा का सत्रावसान किए जाने के संबंध में लिए गए निर्णय को कैबिनेट के संज्ञानार्थ लाया गया।
राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर उत्तराखण्ड राज्य की पंचम विधानसभा के विशेष सत्र की तिथि के निर्धारण हेतु कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कर के बाद के लाभांश (प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) की 15% धनराशि को राज्य सरकार को देना होगा। इसके लिए कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की।



